छत्तीसगढ़
Raipur News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी, नहीं तो सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगी गाड़ियां
परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विशेष तौर पर 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में 30 सितंबर तक HSRP लगाना जरूरी होगा। तय समयसीमा के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा।

RAIPUR NEWS. परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विशेष तौर पर 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में 30 सितंबर तक HSRP लगाना जरूरी होगा। तय समयसीमा के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार, प्रदेश में करीब 5000 से अधिक वाहन रोज सड़कों पर दौड़ते हैं। इनमें से लगभग 60% वाहन अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत हैं। विभाग ने इन वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर HSRP नंबर प्लेट लगवा लें।
हालांकि, आवेदन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर अपडेट न होने से कई वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए जिला परिवहन कार्यालयों में मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा दी जा रही है।

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विभाग का कहना है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होते ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। पुराने वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप संचालकों सहित अन्य माध्यमों का सहारा लिया जाएगा, ताकि बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को आसानी से चिन्हित किया जा सके।
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इस संबंध में थाना प्रभारी यातायात हरीश देशलहरे ने कहा कि “हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सख्त चालानी और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।”