Bilaspur News: ED केस में चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी व जांच को असंवैधानिक बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी व जांच को असंवैधानिक बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।
याचिका में चैतन्य बघेल ने तर्क दिया था कि (ED) द्वारा उनके खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम (PMLA) के तहत जांच व गिरफ्तारी धार्मिक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने नियमों का पालन नहीं किया तथा उनकी व्यक्तिगत आज़ादी व संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
हालाँकि, न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच-गिरफ्तारी के वर्तमान चरण में किसी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप के लिए “कोई उचित आधार” प्रस्तुत नहीं हुआ है। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उठाये गए कदमों में फिलहाल किसी अवैधता का ठोस प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए याचिका की समीक्षा योग्य नहीं पाई गई।
इससे यह स्पष्ट हो गया है कि चैतन्य बघेल के खिलाफ चल रही जांच में अब तक न्यायालय के समक्ष ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं हुआ है जो जांच प्रक्रिया को रोकने या रद्द करने योग्य माना जाए।