Bilaspur News: गौशालाओं में गायों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, बेलतरा-सुकुलकारी की अधूरी रिपोर्ट पर भड़के चीफ जस्टिस
बिलासपुर जिले के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्रों की गौशालाओं में लगातार हो रही गायों की मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को “आधी-अधूरी और गैर-जिम्मेदाराना” बताया।

BILASPUR NEWS. बिलासपुर जिले के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्रों की गौशालाओं में लगातार हो रही गायों की मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को “आधी-अधूरी और गैर-जिम्मेदाराना” बताया।
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में न तो मृत गायों की वास्तविक संख्या, न उनके रख-रखाव, चारा-पानी या इलाज की कोई ठोस जानकारी दी गई है। केवल कागज़ी औपचारिकता निभाने के लिए हलफनामा पेश किया गया है।
कोर्ट के सख्त निर्देश
- पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को 27 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया।
- हलफनामे में बेलतरा और सुकुलकारी की गौशालाओं में रखी गई गायों की संख्या, मौत के कारण, चारा-पानी और चिकित्सा व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देना होगा।
- कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि समय पर संतोषजनक रिपोर्ट नहीं दी गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मामला क्या है
बिलासपुर जिले की कई गौशालाओं, खासकर बेलतरा और सुकुलकारी, में पिछले कुछ दिनों से गायों के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि गौशालाओं में रखी गई गायों को न तो पर्याप्त चारा दिया जा रहा है और न ही स्वच्छ पानी या चिकित्सा सुविधा। लापरवाही के कारण बेलतरा में एक दर्जन से अधिक और सुकुलकारी में चार-पांच गायों की मौत बताई जा रही है।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल पशुपालन विभाग की लापरवाही नहीं, बल्कि मानवता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।





