Bilaspur News:भारतमाला परियोजना घोटाले में बड़ा झटका — हाईकोर्ट ने खारिज की सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं
भारतमाला परियोजना घोटाले के आरोपियों को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्व विभाग के तत्कालीन अफसरों और कर्मचारियों की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दीं।

BILASPUR NEWS. भारतमाला परियोजना घोटाले के आरोपियों को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्व विभाग के तत्कालीन अफसरों और कर्मचारियों की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दीं।
चीफ जस्टिस रमेशचंद्र सिन्हा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसकी जांच अब भी जारी है। ऐसे में आरोपियों को अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।
खारिज की गई याचिकाओं में तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरन, शशिकांत कुर्रे, डी.एस. उइके, रौशन लाल वर्मा और दीपक देव शामिल हैं। साहू को छोड़कर बाकी सभी आरोपी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी के पद पर कार्यरत थे।
ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इन अधिकारियों पर भूमि अधिग्रहण में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर किसानों को कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलाई, जिससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इस घोटाले के सामने आने के बाद सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं हाल ही में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 8 हजार से अधिक पन्नों का चालान जिला विशेष न्यायालय में पेश किया है।
सरकार की ओर से अदालत में डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने पक्ष रखा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।
 
					 
					





 
					