Bilaspur News: हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब, तोमर परिवार को आंशिक राहत
आबकारी घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

BILASPUR NEWS. आबकारी घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट नंबर 17 में हुई सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल की ओर से एडवोकेट हरिहरन और हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि जमानत याचिका में पहले की गिरफ्तारी याचिका से जुड़े कई बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने चैतन्य की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा था कि—“यह अनियमितता है, लेकिन अवैधानिक नहीं”। अदालत ने यह भी कहा था कि यह स्थिति जमानत मांगने का आधार तो बन सकती है, लेकिन गिरफ्तारी को निरस्त करने का नहीं। इसी आधार पर कोर्ट ने पिछली याचिका खारिज कर दी थी।
तोमर परिवार को आंशिक राहत
वहीं, एक अन्य मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की पत्नियों शुभ्रा और भावना तोमर, सहित रिश्तेदार दिव्यांश तोमर को जमानत दे दी है। हालांकि, फरार सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
रायपुर पुलिस दोनों को फरार घोषित कर इनाम जारी कर चुकी है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट सतीश चंद वर्मा, जबकि सरकार की ओर से डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
एक ओर जहां चैतन्य बघेल की जमानत पर अब ईडी का जवाब तय करेगा अगला कदम, वहीं तोमर परिवार को मिली आंशिक राहत से मामला नए मोड़ पर है।






