छत्तीसगढ़
Manendragarh News:पत्नी और आशिक ने रच दिया ‘मौत का खेल’: पत्रकार की हत्या पर कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों को उम्रकैद
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पत्रकार रईस अहमद की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रईस की हत्या कर दी थी, जिसके बाद करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है।

MANENDRAGARH NEWS. मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पत्रकार रईस अहमद की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रईस की हत्या कर दी थी, जिसके बाद करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है।
मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चनवारीडांड का है। घटना 16 मई 2024 की है। रईस अहमद घर पर सो रहे थे, तभी उनकी पत्नी सफीना खातून ने अपने प्रेमी आरजू खान और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले चाकू से हमला किया गया, फिर गमछे से गला घोंटकर मार डाला गया और शव को घर से कुछ दूरी पर जंगल में फेंक दिया गया।
इस सनसनीखेज हत्या को पत्रकार की आठ साल की बेटी ने अपनी आंखों से देखा था और पुलिस को पूरी घटना बताई। बेटी की गवाही इस केस में सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हुई।
प्रेम संबंध बना हत्या की जड़
आरजू खान झारखंड के गढ़वा जिले का निवासी है और मनेन्द्रगढ़ में किराए के मकान में रहता था। वहीं उसकी मुलाकात सफीना से हुई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए।
घटना से एक माह पहले सफीना इलाज के बहाने रायपुर गई थी और वहीं से अचानक गायब हो गई। रईस अहमद ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पता चला कि आरजू उसे झारखंड ले गया था। पत्नी को वापस लाने और कार्रवाई की बात से नाराज होकर आरजू ने रईस को बार-बार धमकी भी दी थी।
पुलिस की तत्परता और केस का परिणाम
मामले की जांच तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अमित कश्यप और उनकी टीम ने तेजी से की। सबूत जुटाए गए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया।
हालांकि नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
फैसला
पत्नी सफीना खातून — आजीवन कारावास
प्रेमी आरजू खान — आजीवन कारावास
नाबालिग आरोपी — मामला जारी






