Bilaspur News: CG-PSC भर्ती पर सरकार को बड़ा झटका: 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का हाईकोर्ट का आदेश, सरकार की अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CG-PSC (2021) भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें सरकार ने 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए इन 37 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश बरकरार रखा है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CG-PSC (2021) भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें सरकार ने 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए इन 37 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश बरकरार रखा है।
मालूम हो कि CG-PSC 2021 भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य शासन ने इन 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए तुरंत नियुक्ति देने को कहा था। लेकिन सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय डिवीजन बेंच में अपील की थी।
हाईकोर्ट ने पूछा – जांच अधूरी तो नियुक्ति क्यों रोकी?
पिछली सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि: जब परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हो चुका है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं फिर 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से क्यों वंचित रखा गया? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जांच लंबी चलने से चयनित उम्मीदवारों का भविष्य अधर में नहीं छोड़ा जा सकता।
CBI जांच पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान CBI ने बताया कि:
- 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है
- अन्य आरोपियों पर अभी चार्जशीट दाख़िल नहीं हुई है
डिवीजन बेंच ने यह मानते हुए कि सभी 37 अभ्यर्थी जांच के दायरे में नहीं हैं, बिना आरोप वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति तुरंत देने का आदेश दिया।
कोर्ट का आदेश
- सरकार की अपील खारिज
- 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश
- जिनके खिलाफ जांच नहीं, उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता






