छत्तीसगढ़

Bilaspur News: हाईवे पर मौत का कारोबार बंद, हाईकोर्ट की सख्ती से चला बुलडोजर, ब्लैक स्पॉट से हटेगा खतरा

छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे अब लापरवाही और अवैध निर्माण का अड्डा नहीं बनेंगे। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती ने प्रशासन को आखिरकार जमीन पर उतरने को मजबूर कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की नाराजगी के बाद बिलासपुर–रायपुर मार्ग पर मुंगेली जिले के सरगांव के पास वर्षों से सरकारी जमीन पर चल रहा अवैध ढाबा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे अब लापरवाही और अवैध निर्माण का अड्डा नहीं बनेंगे। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती ने प्रशासन को आखिरकार जमीन पर उतरने को मजबूर कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की नाराजगी के बाद बिलासपुर–रायपुर मार्ग पर मुंगेली जिले के सरगांव के पास वर्षों से सरकारी जमीन पर चल रहा अवैध ढाबा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

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हाईकोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि जनसुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा, चाहे वह ढाबा हो या फिर हाईवे किनारे चल रही शराब दुकान।
अदालत के डर से जागा प्रशासन
सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पुराने आदेशों के बावजूद अवैध ढाबा जस का तस खड़ा है। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा। दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन ने 17 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए ढाबा पूरी तरह हटाया और इसका पंचनामा कोर्ट में पेश किया। ढाबा संचालक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा।

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ब्लैक स्पॉट पर शराब दुकान बनी चिंता का कारण
हाईवे किनारे स्थित शराब दुकान को लेकर भी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। यह इलाका पहले से ही दुर्घटना संभावित ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित है। प्रशासन ने कोर्ट से 30 दिन की मोहलत मांगी है और भरोसा दिलाया है कि इस अवधि में शराब दुकान को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा।

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