छत्तीसगढ़

Viral Video: पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोका, तो सनकी युवक ने नोजल पाइप में ही लगा दी आग

घटना बुधवार (18 फरवरी) रात 8 बजे की है। आरोपी धर्मेंद्र क्षत्री अपने साथी इमरान के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए 'संगीता फ्यूल्स' पेट्रोल पंप पहुंचा था। पेट्रोल भरवाने के दौरान धर्मेंद्र ने अपने मुंह में सिगरेट फंसाई और उसे जलाने की कोशिश करने लगा।

RAIPUR NEWS. राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पेट्रोल पंप पर सिगरेट जलाने से मना करने पर एक युवक इतना भड़क गया कि उसने पेट्रोल भरते समय नोजल पाइप में ही लाइटर से आग लगा दी। इस घटना से पंप पर अफरा-तफरी मच गई और एक बड़ा हादसा होते-होते बचा।

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​मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार (18 फरवरी) रात 8 बजे की है। आरोपी धर्मेंद्र क्षत्री अपने साथी इमरान के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए ‘संगीता फ्यूल्स’ पेट्रोल पंप पहुंचा था। पेट्रोल भरवाने के दौरान धर्मेंद्र ने अपने मुंह में सिगरेट फंसाई और उसे जलाने की कोशिश करने लगा।

​वहां मौजूद पंप कर्मी और धर्मेंद्र के साथी इमरान ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन धर्मेंद्र तैश में आ गया। जैसे ही कर्मचारी पेट्रोल भर रहा था, धर्मेंद्र ने जेब से लाइटर निकाला और सीधे पेट्रोल की नोजल पाइप में आग लगा दी।

धमाके के साथ भड़की लपटें

​आग लगते ही देखते ही देखते पेट्रोल की नोजल और बाइक की टंकी ने आग पकड़ ली। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आग लगाने के बाद आरोपी कुछ देर तक तमाशा देखता रहा और फिर भागने की कोशिश की।

पंप कर्मी की सूझबूझ ने टाला बड़ा हादसा

​पंप कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत मेन स्विच से सप्लाई बंद की और वहां मौजूद फायर फाइटिंग किट (अग्निशमन यंत्र) का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाती, तो पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक तक आग पहुँच सकती थी, जिससे पूरा इलाका दहल सकता था।

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पुलिस की कार्रवाई

​पंप मैनेजर की लिखित शिकायत पर उरला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, धर्मेंद्र और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • धारा 326(छ): जानबूझकर आग या खतरनाक पदार्थ से नुकसान पहुँचाना।
  • धारा 287: लापरवाही से आग या ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल।
  • धारा 125 (BNS): सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना।

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