छत्तीसगढ़

Bilaspur News: भूमि अर्जन कार्य में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: वरिष्ठ अधिकारी आनन्दरूप तिवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारी आनन्दरूप तिवारी (राज्य प्रशासनिक सेवा, वरिष्ठ श्रेणी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारी आनन्दरूप तिवारी (राज्य प्रशासनिक सेवा, वरिष्ठ श्रेणी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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बता दें, आनन्दरूप तिवारी वर्तमान में बिलासपुर के वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, और पूर्व में भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर के रूप में कार्यरत थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने चकरभाठा वितरक नहर निर्माण हेतु की जा रही भूमि अर्जन की कार्रवाई में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई।

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आनन्दरूप तिवारी की यह लापरवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो सरकारी सेवकों से पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा करता है।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के तहत आनन्दरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

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साथ ही, उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई दर्शाती है कि राज्य सरकार प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर पूरी तरह सतर्क है और शासकीय कार्यों में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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