छत्तीसगढ़

Bilaspur News: बिलासपुर हाईवे पर लग्जरी कारों से जाम, CJ ने जताई नाराजगी, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, जानें रईसजादों पर क्या हुई सख्त कार्रवाई

Bilaspur News: NH जाम पर High Court सख्त- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर रईसजादों द्वारा लग्जरी कारों से रास्ता जाम करने की घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

Bilaspur News: NH जाम पर High Court सख्त- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर रईसजादों द्वारा लग्जरी कारों से रास्ता जाम करने की घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि जब हाईवे को जानबूझकर बाधित किया गया, तब इन महंगी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया?

Reels बनाने के लिए Highway Jam – Social Media पर वायरल हुआ वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता के करीबी कुछ रसूखदार युवकों ने नई लग्जरी कारें खरीदने के बाद जश्न मनाने के उद्देश्य से हाईवे पर रील्स बनाई। इसके लिए इन युवकों ने रतनपुर रोड पर कारों को एक के बाद एक खड़ा कर दिया और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। ड्रोन कैमरे से इस पूरे आयोजन का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस दौरान सड़क पर आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Also Read:  Crime News Bilaspur:उस्लापुर रेलवे स्टेशन के पास महिला से 25 नग नशीली सिरप जब्त, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

सिर्फ चालान से निपटी Police – FIR नहीं, गाड़ियां भी नहीं जब्त

पुलिस ने मामले में सिर्फ जुर्माना लगाकर कार्रवाई पूरी कर दी। रतनपुर रोड पर तैनात ट्रैफिक स्टाफ ने सभी गाड़ियों को रोककर प्रत्येक पर 2000-2000 रुपये का चालान काटा। हालांकि, एफआईआर दर्ज नहीं की गई और न ही कोई वाहन जब्त किया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि जब मामला इतना गंभीर है, तो पुलिस ने हल्की कार्रवाई क्यों की?

Also Read:  Education News:श्रवण बाधित बच्चों के लिए आनंद निकेतन में प्रवेश प्रारंभ

पुलिस ने नहीं बताए नाम – Court को नहीं मिला स्पष्ट जवाब

ट्रैफिक विभाग के एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि इन युवकों में वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा और अभिनव पांडेय शामिल थे। पुलिस द्वारा इन युवकों की पूरी पहचान या गाड़ियों के नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए। एसएसपी रजनेश सिंह ने वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं।

Also Read:  Waqf Board News:प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए सर्वे शुरू, डिजिटाइजेशन के लिए मांगी गई जानकारी

High Court ने जताई नाराजगी – मांगा जवाब शपथपत्र के साथ

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और पूछा कि जब वीडियो और सबूत उपलब्ध हैं, तब कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं और इन पर सख्त कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह शपथपत्र के साथ पूरा विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करे।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *