छत्तीसगढ़
CGPSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट का आदेश – दो माह में योग्य अभ्यर्थियों को दी जाए नियुक्ति
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच योग्य अभ्यर्थियों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा में चयनित 60 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को दो माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

CGPSC NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच योग्य अभ्यर्थियों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा में चयनित 60 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को दो माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि तमाम मेरिट और पात्रता के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि नियमों की अनदेखी कर कई अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे न्यायहित में हस्तक्षेप योग्य पाया और जल्द से जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया।
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क्या है मामला:
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ चयनित 60 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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अदालत की टिप्पणी:
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होकर सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो नियुक्ति में देरी करना उनके साथ अन्याय है। न्यायमूर्ति की बेंच ने राज्य सरकार और आयोग से कहा कि वे दो माह के भीतर निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करें।
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इस आदेश का प्रभाव:
इस फैसले से उन सभी प्रतियोगियों को राहत मिली है, जो योग्य होते हुए भी आयोग की कार्यप्रणाली के कारण नौकरी से वंचित रह गए थे। अब यह देखना होगा कि सरकार और आयोग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कितनी तत्परता से कार्रवाई करते हैं।