छत्तीसगढ़

Raipur News: छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट की बड़ी छंटनी: 27 लाख से ज्यादा नाम कटने की आशंका, 23 को जारी होगी ड्राफ्ट सूची

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। शुक्रवार रात 12 बजे तक इनुमेरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अब टेबुलेशन का कार्य जारी है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक प्रदेश में करीब 27 लाख 37 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। शुक्रवार रात 12 बजे तक इनुमेरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अब टेबुलेशन का कार्य जारी है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक प्रदेश में करीब 27 लाख 37 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो गए हैं, अपने पते पर नहीं मिले या जिनकी कोई जानकारी बीएलओ टीम को नहीं मिल सकी, उनके नाम इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ऐसे मतदाताओं को अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
23 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट, दावा-आपत्ति का मिलेगा मौका
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 23 तारीख को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलती से कट गया है, तो वह वैध दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
चुनाव आयोग इन 27 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। साथ ही 23 तारीख को ही प्रत्येक जिले में निर्वाचन पदाधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह सूची सौंपेंगे और नाम जोड़ने या हटाने को लेकर आपत्तियां आमंत्रित करेंगे।

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6 लाख वोटरों की डिटेल पर चल रही मैपिंग
आयोग ने यह भी जानकारी दी कि करीब 6 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके फॉर्म तो जमा हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी 2003 की एसआईआर सूची से मेल नहीं खा रही है। इनकी मैपिंग का कार्य 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे यह संख्या और कम होने की संभावना है।
डिप्टी सीएम का आश्वासन
वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने की आशंका पर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद एक महीने तक दावा-आपत्ति का समय मिलेगा, जिसमें पात्र मतदाता अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।

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