छत्तीसगढ़
Bilaspur News:14वें मंत्री की नियुक्ति पर घमासान: हाईकोर्ट में दूसरी याचिका, कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुरेन्द्र वर्मा ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। वर्मा का कहना है कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती, ऐसे में 14वें मंत्री का पद असंवैधानिक है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुरेन्द्र वर्मा ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। वर्मा का कहना है कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती, ऐसे में 14वें मंत्री का पद असंवैधानिक है।
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इसी बीच, इस मामले में हाईकोर्ट में दूसरी याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि सरकार के इस फैसले को निरस्त किया जाए, क्योंकि यह सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

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वहीं, विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां कोर्ट ने तय सीमा से अधिक मंत्री बनाए जाने पर रोक लगा दी थी, तो छत्तीसगढ़ में भी वही नियम लागू होना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि सरकार राजनीतिक समीकरण साधने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी कर रही है।
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक तरफ कांग्रेस के भीतर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना रहा है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाता है।