छत्तीसगढ़
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों की नियुक्ति पर विवाद, हाईकोर्ट में चुनौती
छत्तीसगढ़ में हाल ही में भाजपा सरकार ने तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है। विपक्ष कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन बताया है और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में हाल ही में भाजपा सरकार ने तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है। विपक्ष कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन बताया है और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
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संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या सदन की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इस आधार पर मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 13.50 यानी 13 मंत्री ही हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य में 14 मंत्री हैं, जो सीमा से अधिक है।

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कांग्रेस ने 14वें मंत्री की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बसुदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र में याचिकाकर्ता का बैकग्राउंड और समाजसेवा में किए गए कार्यों का विवरण भी शामिल किया जाए। साथ ही राज्य शासन से भी इस मामले में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
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गौरतलब है कि जनहित याचिका पर सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हो रही है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 सितंबर तय की है।