छत्तीसगढ़

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों की नियुक्ति पर विवाद, हाईकोर्ट में चुनौती

छत्तीसगढ़ में हाल ही में भाजपा सरकार ने तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है। विपक्ष कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन बताया है और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में हाल ही में भाजपा सरकार ने तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है। विपक्ष कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन बताया है और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

ये भी पढ़ें: Railway News: त्यौहारी सीजन में छत्तीसगढ़ को रेलवे की सौगात: दो दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित, यात्रियों को बड़ी राहत

संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या सदन की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इस आधार पर मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 13.50 यानी 13 मंत्री ही हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य में 14 मंत्री हैं, जो सीमा से अधिक है।
Aaj ka rashifal

ये भी पढ़ें: Bilaspur News: रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के बाद बवाल: घायल श्रमिक के लिए सड़क पर उतरे लोग, DRM ऑफिस का घेराव

कांग्रेस ने 14वें मंत्री की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बसुदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र में याचिकाकर्ता का बैकग्राउंड और समाजसेवा में किए गए कार्यों का विवरण भी शामिल किया जाए। साथ ही राज्य शासन से भी इस मामले में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।

ये भी पढ़ें: Bilaspur News: नगर निगम की कार्रवाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप: बदले की राजनीति में फंसाया जा रहा – लक्ष्मीनाथ साहू

गौरतलब है कि जनहित याचिका पर सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हो रही है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 सितंबर तय की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *