Bilaspur News: छात्रहित में दिवाली छुट्टी पर खुला HC, जीएनएम से BSC नर्सिंग में अपग्रेड कॉलेजों को बड़ी राहत
दिवाली अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट ने छात्रहित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने जीएनएम से बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में अपग्रेड हुए कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। साथ ही काउंसिलिंग की तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

BILASPUR NEWS. दिवाली अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट ने छात्रहित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने जीएनएम से बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में अपग्रेड हुए कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। साथ ही काउंसिलिंग की तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दरअसल, पिछले चार वर्षों से जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुई सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा था। लेकिन इस बार मेडिकल एजुकेशन विभाग ने बिना किसी कारण और सूचना के इन कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, काउंसिलिंग में गड़बड़ी का आरोप
द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका कहना था कि बिना किसी सूचना के कॉलेजों को काउंसिलिंग से बाहर किया गया है, जबकि सीटें नियमानुसार अपग्रेड हुई थीं।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से मिलकर अपनी बातें रखीं और सवाल उठाया कि अपग्रेड सीटों पर रोक क्यों लगाई गई। विभाग से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
हाईकोर्ट के इस आदेश से अब प्रदेश के जीएनएम से अपग्रेड हुए बीएससी नर्सिंग कॉलेजों और छात्रों दोनों को बड़ी राहत मिली है।






