छत्तीसगढ़

High Court: भ्रष्टाचार पर HC सख्त, बस्तर के बड़े भ्रष्टाचार का रिपोर्ट पेश करने आदेश

HIGH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने बस्तर में हुए बड़े भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पेश करने का आदेश शासन को जारी किया है। हाईकोर्ट में आज बस्तर के जिलों में सोलर लाइट और अन्य उपकरणों को लेकर हुए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई की। वहीं इस पूरे मामले में शासन को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ेंःSecl News:SECL के कोल डिस्पैच ने पकड़ी रफ्तार, डेली डिस्पैच 5 लाख

बता दें, इस स्वत संज्ञान जनहित याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021 से 2023 के बीच बस्तर के विभिन्न गांवों में संबंधित अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने की खबर थी। आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, खनिज न्यास निधि और क्षमता विकास निधि जैसे विभिन्न मदों के तहत उपलब्ध धनराशि का दुरुपयोग संबंधित मामले की जानकारी सामने आई। वहीं आवश्यकता से कहीं अधिक लागत पर सौर स्ट्रीट लाइट लगाई गई।

ये भी पढ़ेंःElection News: युवा पार्षद प्रत्याशी सूर्य किशोर राज ने किया प्रचार शुरू

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बस्तर संभाग में 181 गांवों में 3620 सौर स्ट्रीट लाइट 2500 रुपये प्रति यूनिट की दर से लगाई गई। प्रति स्ट्रीट लाइट 47,600 रुपए की लागत से 17.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार जिला सुकमा में 85 लाख रुपए, जिला जांजगीर में 2.96 करोड़ रुपए, जिला कोंडागांव में 8 करोड़ रुपए तथा जिला कांकेर में 14.40 लाख रुपए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में खर्च किए गए हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ( क्रेडा) के अधिवक्ता ने बताया था कि सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदने की प्रक्रिया उचित नहीं थी और संपूर्ण निविदा प्रक्रिया क्रेडा के माध्यम से की जानी चाहिए थी, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई है। राज्य के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि भंडार क्रय नियम के तहत निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन किया गया है।

ये भी पढ़ेंःMunicipal Corporation Elections: वार्ड-43 से सूर्य किशोर राज ने भरा पर्चा, जनता की सेवा के लिए करेंगे कार्य

वहीं शासन की ओर से पक्ष रखते हुए जांच के बाद एफआईआर किए जाने और राज्य असेंबली की आंतरिक समिति गठन किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं इस मामले में जांच की रिपोर्ट जल्द पेश करने की जानकारी दी गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को तय की गई है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one plus 15 launch in india