Bilaspur News: सड़कों पर स्टंट और हथियारों के साथ बर्थ-डे पार्टी… हाईकोर्ट सख्त, कहा— दिखावा बंद करो, सख्त कार्रवाई करो
राजधानी समेत कई शहरों में युवाओं द्वारा सड़कों पर बाइक–कार स्टंट, काफिला निकालना और बंदूक–तलवार–कटार जैसे हथियारों से केक काटने के खतरनाक ट्रेंड पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई न करे, बल्कि ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनसे बॉन्ड भी भरवाए।

BILASPUR NEWS. राजधानी समेत कई शहरों में युवाओं द्वारा सड़कों पर बाइक–कार स्टंट, काफिला निकालना और बंदूक–तलवार–कटार जैसे हथियारों से केक काटने के खतरनाक ट्रेंड पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई न करे, बल्कि ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनसे बॉन्ड भी भरवाए।
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि देर रात सड़कों पर बाइकर्स के स्टंट, लाउड म्यूजिक और हथियार लहराते हुए बर्थ-डे सेलिब्रेशन से आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई दिखावटी और सीमित रहती है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तलवार, पिस्तौल, कटार और अन्य हथियारों से केक काटने और जश्न मनाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति समाज के लिए खतरनाक है और पुलिस को ऐसे आयोजनों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दे दिए।
जस्टिस बेंच ने कहा कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ धारा-107/116 के तहत शांति भंग करने का बॉन्ड भरवाया जाए। साथ ही, हथियारों का बिना अनुमति उपयोग पाए जाने पर संबंधित धाराओं में सख्त केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि “शहर की सड़कें सेलिब्रेशन ग्राउंड नहीं हैं।” हाईकोर्ट ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है कि अब तक ऐसे मामलों में कितनी कार्रवाई की गई और आगे रोकथाम के लिए क्या प्लान है।






