छत्तीसगढ़

Bilaspur News: रेलवे भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CAT का आदेश बरकरार, रेलवे की याचिकाएं खारिज — 100 से अधिक उम्मीदवारों की नौकरी का रास्ता साफ

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ग्रुप-डी भर्ती (2010) से जुड़े लंबे समय से अटके भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रेलवे की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को सही ठहराया। इस निर्णय से 100 से अधिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

BILASPUR NEWS. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ग्रुप-डी भर्ती (2010) से जुड़े लंबे समय से अटके भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रेलवे की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को सही ठहराया।
इस निर्णय से 100 से अधिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

CAT ने 6 मार्च 2024 को अपने आदेश में रेलवे को निर्देश दिया था कि 2010 की अधिसूचना अनुसार खाली पदों का ऑडिट किया जाए यदि पद रिक्त हैं तो चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो रेलवे ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।

रेलवे का तर्क था कि चयन पैनल में शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। लेकिन हाईकोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा पैनल वैध रूप से तैयार किया गया था योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट पर हुआ है नियुक्ति प्राधिकारी मनमाने ढंग से पैनल को नजरअंदाज नहीं कर सकता योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष और कानूनी विचार का अधिकार है

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि—यदि पद खाली हैं, तो नियुक्ति केवल ठोस और उचित कारणों पर ही नकारा जा सकती है।

अदालत ने रेलवे को यह कार्य करने के निर्देश दिए हैं—

1. ऑडिट कर पता लगाएं—
  • 2010 में कुल कितने पदों पर भर्ती होनी थी
  • इनमें से कितने भरे नहीं गए
  • अब कितने पद रिप्लेसमेंट/वेटिंग लिस्ट से भरे जा सकते हैं
2. प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए

हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

3. चार महीने की समयसीमा
  • यह पूरा ऑडिट और नियुक्ति प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी की जाए
  • प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं
अभ्यर्थियों को 14 साल बाद मिली राहत

2010 में निकली भर्ती से हजारों अभ्यर्थी जुड़े थे। लेकिन नियुक्ति न होने पर मामला CAT में गया, और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद—उम्मीदवारों के 14 साल पुराने सपनों को नई उम्मीद मिली है 100 से अधिक योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति लगभग तय, रेलवे को अब देरी किए बिना नियम अनुसार कार्रवाई करनी होगी

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