छत्तीसगढ़

High Court News: ई-रिक्शा चोरी मामले में HC ने SP को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जहां पर 20 जनवरी को प्रतीक साहू की ई-रिक्शा चोरी हो गई थी। जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 28 फरवरी को एक व्यक्ति के पास से ई-रिक्शा बरामद किया।

HIGH COURT NEWS BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ई-रिक्शा चोरी मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने एसपी रजनेश सिंह के हलफनामें को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि आगामी सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने एसपी को आवश्यक दस्तावेज के साथ कोर्ट में नया शपथ पत्र पेश करने कहा है।

बता दें, मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जहां पर 20 जनवरी को प्रतीक साहू की ई-रिक्शा चोरी हो गई थी। जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 28 फरवरी को एक व्यक्ति के पास से ई-रिक्शा बरामद किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने यह ई-रिक्शा 20 हजार रुपये में खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसे छोड़ दिया गया।

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शिकायतकर्ता को ही लगाई पुलिस ने फटकार
याचिकाकर्ता प्रतीक साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि उसने ई-रिक्शा चोरी की रिपोर्ट लिखाई। किसी अन्य व्यक्ति ने उसे खरीदा लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा प्रतीक साहू को ही पुलिस ने थाने में बुलाकर गाली-गलौच की और धमकाया। साथ ही उससे कागजात दिखाने के लिए दबाव बनाया। पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ उसने हाईकोर्ट याचिका दायर की।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसपी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने को कहा था। वहीं इसकी सुनवाई एक बार फिर से हुई। इसमें कोर्ट ने एसपी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एसपी को आईपीएस अधिकारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने निर्देश दिया है।

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