छत्तीसगढ़

Bilaspur News: शराब घोटाला मामला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ चैतन्य बघेल बल्कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भी अहम राहत माना जा रहा है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ चैतन्य बघेल बल्कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भी अहम राहत माना जा रहा है।
गौरतलब है कि महज एक सप्ताह पहले ही राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शराब घोटाले में बड़ा दावा करते हुए आठवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस चार्जशीट में चैतन्य बघेल पर घोटाले से जुड़े तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।
करीब 3,800 पन्नों की चार्जशीट में चैतन्य बघेल को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस शासनकाल में आबकारी विभाग में एक अवैध सिंडिकेट सक्रिय था, जो शराब कारोबार से अवैध वसूली करता रहा। प्रारंभिक जांच में घोटाले की राशि 3,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 3,500 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है।
कांग्रेस का बयान
चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बिलासपुर उच्च न्यायालय से चैतन्य बघेल को जमानत मिलना बड़ी राहत है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इस मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।

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