छत्तीसगढ़

Raipur News:छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका: रायपुर में अरबों की जमीन पर दावा खारिज, निगम को मालिकाना हक

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को रायपुर में अरबों रुपये मूल्य की बेशकीमती जमीन पर बड़ा झटका लगा है। रायपुर संभागायुक्त ने वक्फ बोर्ड द्वारा नयापारा स्थित खसरा नंबर 689 पर किए गए मालिकाना दावे को खारिज कर दिया है। करीब साढ़े चार एकड़ की यह जमीन, जिसे ‘फजले करीम का बाड़ा’ कहा जाता है, लंबे समय से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जा रही थी।

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को रायपुर में अरबों रुपये मूल्य की बेशकीमती जमीन पर बड़ा झटका लगा है। रायपुर संभागायुक्त ने वक्फ बोर्ड द्वारा नयापारा स्थित खसरा नंबर 689 पर किए गए मालिकाना दावे को खारिज कर दिया है। करीब साढ़े चार एकड़ की यह जमीन, जिसे ‘फजले करीम का बाड़ा’ कहा जाता है, लंबे समय से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जा रही थी।

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इस मामले में पहले ही रायपुर के अपर कलेक्टर ने जांच के बाद वक्फ बोर्ड के दावे को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने संभागायुक्त कार्यालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान नगर निगम रायपुर ने 1920-21 और 1923-24 के सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें जमीन का स्वामित्व म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस विभाग के नाम दर्ज है। दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के बाद संभागायुक्त ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया।
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क्या-क्या किया था वक्फ बोर्ड ने दावा?
वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ मस्जिद के आसपास की जमीन बल्कि नवीन मार्केट, डबरी स्कूल, मैदान, कन्या शाला, ऊर्दू प्राथमिक शाला, सामुदायिक शौचालय, भवन, दुकानें, बिजली कार्यालय सहित समस्त अचल संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति बताया था।
निगम को मिलेगा लाभ
फैसले के बाद रायपुर नगर निगम अब इन जमीनों व भवनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकेगा। वह इनसे किराया वसूलने, नया निर्माण करने या अन्य राजस्व लाभ उठाने के लिए अधिकृत होगा।

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वक्फ संपत्तियों की जांच में तेजी
उल्लेखनीय है कि हाल ही में वक्फ अधिनियम में हुए संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। अप्रैल माह में केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम दिल्ली से रायपुर पहुंची थी, जिसने वक्फ संपत्तियों की स्थिति, उपयोग और रखरखाव का गहन मूल्यांकन किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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