Raipur News: 2200 वर्गफीट से छोटे प्लॉट पर रोक, नवा रायपुर में स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत
अब छत्तीसगढ़ में जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए न सरकारी दफ्तरों की गंदगी झेलनी होगी और न ही लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश का पहला स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सोमवार से नवा रायपुर में शुरू हो गया है। यहां पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर सिर्फ 12 से 15 मिनट में रजिस्ट्री हो जाएगी।

RAIPUR NEWS.अब छत्तीसगढ़ में जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए न सरकारी दफ्तरों की गंदगी झेलनी होगी और न ही लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश का पहला स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सोमवार से नवा रायपुर में शुरू हो गया है। यहां पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर सिर्फ 12 से 15 मिनट में रजिस्ट्री हो जाएगी।
विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह पूरी व्यवस्था पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी। ऑफिस में साइन करने वाला अधिकारी ही सरकारी होगा, जबकि बाकी स्टाफ निजी क्षेत्र का होगा। अच्छी बात यह है कि इस नई सुविधा के लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आने वाले दिनों में ऐसे 10 और स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस प्रदेशभर में खुलेंगे।
2200 वर्गफीट से छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक
नए स्मार्ट सिस्टम के साथ ही प्रदेश में नई भू-राजस्व संहिता संशोधन 2025 भी लागू कर दी गई है। इसके तहत अब 5 डिसमिल (लगभग 2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इस नियम से अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं पर रोक लगेगी।
- यह प्रतिबंध केवल ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू होगा।
- शहरी क्षेत्रों में डायवर्टेड भूमि पर छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी।
- किसी भी ग्राम का सर्वे या री-सर्वे होने के बाद अब केवल जियो-रेफरेंस नक्शे ही मान्य होंगे।
पहले भी बना था नियम, बाद में दी गई थी छूट
पूर्व में डॉ. रमन सिंह सरकार ने भी ऐसा ही नियम लागू किया था, लेकिन बाद में भूपेश बघेल सरकार ने छूट दे दी थी। इससे छोटे-छोटे प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनियां बनाने के मामले बढ़ गए थे। अब नए संशोधन के साथ 2200 वर्गफीट से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।