भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव को हाईकोर्ट ने दिया अंतिम मौका, चुनावी याचिका पर नहीं दे रहे जवाब, जानें पूरा मामला

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव को चुनावी याचिका में जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई है। बार-बार मौका देने के बाद भी चुनावी याचिका पर जवाब नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने अंतिम फरमान जारी कर दिया है और अब एक आखिरी बार जवाब पेश करने का मौका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि इस बार जवाब नहीं दिया तो मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी।
बता दें, हाईकोर्ट में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने चुनाव याचिका दायर की है। याचिका भिलाई विधायक के विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की कई है। याचिका में भिलाई विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री ने उनके निर्वाचन को रद करने की मांग की है। इस पर विधायक देवेन्द्र यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
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जेल में बंद होने को बता रहे कारण
विधायक के वकील ने हाईकोर्ट में जवाब न देने का कारण विधायक देवेन्द्र यादव को बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद होना बताया। इससे पूर्व भी वकील ने यहीं उत्तर कोर्ट के सामने दिया था, जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर कोर्ट को बताया था कि विधायक जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं।
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10 दिनों में देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस बार साफ तौर पर फरमान सुनाया है। विधायक देवेन्द्र यादव को जवाब पेश करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। यदि इस बार जवाब नहीं पेश किया गया तो हाईकोर्ट इस चुनावी याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी।