छत्तीसगढ़

Bilaspur News: फार्मेसी कॉलेजों को 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति, HC ने कहा छह माह में दूर करें खामियां

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में मानकों की कमी है, उन्हें छह माह के भीतर सभी खामियां दूर करनी होंगी।

BILASPUR NEWS. बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में मानकों की कमी है, उन्हें छह माह के भीतर सभी खामियां दूर करनी होंगी।

यह मामला उन कॉलेजों से जुड़ा था, जिन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी थी। यूनिवर्सिटी ने कुछ संस्थानों को मान्यता संबंधी खामियों के चलते 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।

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हाईकोर्ट का निर्देश

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजों को फिलहाल 60 सीटों पर प्रवेश देने की छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें शिक्षण स्टाफ, लैब, उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को छह माह के अंदर सुधारना होगा।
अगर तय अवधि में सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित कॉलेजों की अनुमति रद्द की जा सकती है।

 कॉलेजों को मिली राहत

अदालत के इस आदेश से उन निजी फार्मेसी कॉलेजों को राहत मिली है, जो लंबे समय से मान्यता और सीटों को लेकर असमंजस में थे। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वे निर्धारित समय में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे।

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छात्रों को होगा फायदा

हाईकोर्ट के इस फैसले से सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर संकट टल गया है। अब छात्र बिना किसी बाधा के एडमिशन ले सकेंगे।

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