Murder News: चरित्र पर शक में हैवान बना पति: 5वीं पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त के साथ मिलकर जंगल में लटकाया शव
जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के झपरा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी 5वीं पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। साक्ष्यों को छुपाने के लिए आरोपी ने अपने एक साथी की मदद से शव को घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

BALRAMPUR NEWS. जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के झपरा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी 5वीं पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। साक्ष्यों को छुपाने के लिए आरोपी ने अपने एक साथी की मदद से शव को घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी गुना राम (58) अपनी पत्नी बंधनी बाई (50) के साथ झपरा गांव में मजदूरी करता था। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर अक्सर शक करता था। 11 फरवरी को बंधनी बाई बलरामपुर बाजार गई थी और रात में घर नहीं लौटी। अगले दिन 12 फरवरी को जब वह घर आई, तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ।
बांस के डंडे से वार, फिर जंगल में ठिकाने लगाई लाश
विवाद के दौरान गुस्साए गुना राम ने पत्नी को जमीन पर पटक दिया और बांस के डंडे व लात-घूसों से उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने साथी लखन कुम्हरिया (50) को बुलाया। दोनों ने मिलकर शव को झपरा लातापानी के घने जंगल में ले जाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया।
पुलिस जांच और खुलासा
13 फरवरी की शाम पुलिस को जंगल में शव मिलने की सूचना मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी गुना राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
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अजीबोगरीब इतिहास
आरोपी गुना राम की यह 5वीं पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि तीन पत्नियां उसके व्यवहार के कारण उसे छोड़कर जा चुकी थीं। मृतका बंधनी बाई पिछले 20 सालों से उसके साथ रह रही थी।
कानूनी कार्रवाई
सब इंस्पेक्टर केपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238, और 3(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।







