6 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में बड़ा फैसला: स्वप्निल पाटनवार (बिटटू )दोषमुक्त,
वर्ष 2019 से चले आ रहे आर्म्स एक्ट के एक मामले में बिलासपुर निवासी स्वप्निल पाटनवार ( बिट्टू )को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया, जिसके बाद स्वप्निल को मामले में बरी कर दिया गया। फैसले के बाद उनके परिवार और करीबियों में राहत का माहौल है।

BILASPUR NEWS. वर्ष 2019 से चले आ रहे आर्म्स एक्ट के एक मामले में बिलासपुर निवासी स्वप्निल पाटनवार बिट्टू को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया, जिसके बाद स्वप्निल को मामले में बरी कर दिया गया। फैसले के बाद उनके परिवार और करीबियों में राहत का माहौल है।
17 जून 2019 को सरकंडा पुलिस ने की थी कार्रवाई
मामला 17 जून 2019 का है। सरकंडा पुलिस ने स्वप्निल पाटनवार, बिट्टू निवासी माता चौरा, के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में कार्रवाई की थी। पुलिस की ओर से उस समय गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर जानकारी दी गई थी। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन के दावों पर उठे सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। न्यायालय ने पूरे मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वप्निल के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
कोर्ट के फैसले से छह साल पुराने मामले का अंत
न्यायालय के इस फैसले के साथ ही करीब छह साल से चल रहे मामले पर विराम लग गया। स्वप्निल पाटनवार के दोषमुक्त होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने फैसले को राहत और न्याय की जीत बताया।
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स्वप्निल ने फैसले के बाद कहा कि कठिन समय गुजर जाता है, लेकिन सच्चाई कायम रहती है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से उन्हें और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय के फैसले के बाद अब 2019 से चले आ रहे इस मामले में स्वप्निल पाटनवार बिट्टू को कानूनी राहत मिल गई है।







