CG High Court:रेलवे बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी: हाई कोर्ट की सख्ती के बाद 12 रेल कर्मियों पर गिरी गाज, वेतन में कटौती और चार्जशीट जारी
बीते वर्ष 25 जून को SECR के स्पोर्ट्स सेल इंचार्ज श्रीकांत पाढ़ी ने अपने साथी कोच देवेंद्र यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे के बॉक्सिंग क्लब में एक पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में खेल परिसर के भीतर ही मछली और चिकन पकाया गया और जमकर शराब परोसी गई। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुईं।

BILASPUR NEWS. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर स्थित बॉक्सिंग रिंग में आयोजित विवादित शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की कड़ी फटकार और स्वत: संज्ञान के बाद रेलवे ने अदालत में शपथ पत्र पेश कर बताया कि इस मामले में संलिप्त 12 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें उनके वेतनमान में कटौती भी शामिल है।
क्या था पूरा मामला?
बीते वर्ष 25 जून को SECR के स्पोर्ट्स सेल इंचार्ज श्रीकांत पाढ़ी ने अपने साथी कोच देवेंद्र यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे के बॉक्सिंग क्लब में एक पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी में खेल परिसर के भीतर ही मछली और चिकन पकाया गया और जमकर शराब परोसी गई। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुईं।
हाई कोर्ट ने लिया था कड़ा संज्ञान
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे ‘घोर कदाचार’ मानते हुए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया था। कोर्ट ने छुट्टी के दिन (गुरुवार, 23 अक्टूबर) विशेष सुनवाई करते हुए रेलवे के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई होती, तो यह गंभीर मामला दब सकता था।
दोषियों पर हुई कार्रवाई का विवरण
रेलवे द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुल 12 अधिकारी और कर्मचारी इस अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए हैं:
मेजर चार्जशीट: स्पोर्ट्स सेल सचिव श्रीकांत पाढ़ी और तकनीशियन-1 वाय नागू राव के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी की गई है।
माइनर चार्जशीट: अन्य 10 कर्मचारियों (सुभाष कुमार, बी. अनिल कुमार, सुमित कुमार, पी. तुलसी राव, विकास ठाकुर, पूर्णेंद्र साहू, ओपी यादव, पी. ईश्वर राव, देवेंद्र यादव और पीके तिवारी) को माइनर चार्जशीट दी गई है।
हटाए गए अधिकारी: 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से खेल गतिविधियों और स्पोर्ट्स असाइनमेंट से हटा दिया गया है।
कोर्ट ने जनहित याचिका की निराकृत
डिवीजन बेंच ने रेलवे द्वारा की गई इन दंडात्मक कार्रवाइयों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया। रेलवे के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को अब निराकृत (Dispose) कर दिया है।








