छत्तीसगढ़
Bilaspur News:पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई चैतन्य बघेल की याचिका
शराब घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद चैतन्य को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

BILASPUR NEWS. शराब घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद चैतन्य को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। चैतन्य की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन पगारिया ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की। याचिका में EOW की FIR को चुनौती दी गई थी।

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सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच में चैतन्य बघेल की भूमिका सामने आई है और वर्तमान में वह ईडी की कस्टडी में है। अदालत ने कहा कि यह याचिका सामान्य प्रकृति की है और सीधे तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं है, इसलिए इसे उचित बेंच के समक्ष अलग से प्रस्तुत किया जाए।
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चैतन्य ने EOW की कार्रवाई को गलत ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को लिबर्टी (स्वतंत्रता) के साथ खारिज करते हुए निर्देश दिया कि यदि नई याचिका दायर करनी हो तो वह केवल उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो जो याचिकाकर्ता से सीधे जुड़े हों। हाईकोर्ट के इस फैसले से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है।