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एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सांप का ज़हर और ड्रग्स केस में चलेगा मुकदमा

एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और उनके ज़हर का अवैध प्रयोग किया और रेव पार्टियों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया।यूट्यूबर एल्विश यादव ताज़ा अपडेट 2025

प्रयागराज। यूट्यूब स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। एल्विश यादव पर आरोप है कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और उनके ज़हर का अवैध प्रयोग किया और रेव पार्टियों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया।

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यादव के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की सच्चाई का निर्धारण ट्रायल कोर्ट में मुकदमे के दौरान ही होगा।

क्या हैं आरोप?

एल्विश यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो कंटेंट के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सांपों और उनके ज़हर का उपयोग किया। इसके अलावा, उन्होंने कथित रूप से रेव पार्टीज का आयोजन किया, जिसमें विदेशी नागरिकों को आमंत्रित कर ड्रग्स और सांप के ज़हर के सेवन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

कोर्ट में दी गई दलीलें

• यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा, अधिवक्ता निपुण सिंह और नमन अग्रवाल ने अदालत में तर्क दिया कि –

• एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्यजीव अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं है।

• एल्विश यादव खुद किसी भी रेव पार्टी में मौजूद नहीं थे, न ही उनके पास से कोई सांप, ज़हर या मादक पदार्थ बरामद हुए।

• उनके और अन्य आरोपियों के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है।

• एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताया, जबकि वह उस समय इस पद पर कार्यरत नहीं थे।

• याचिका में यह भी कहा गया कि एल्विश यादव एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया जा रहा है।

सरकारी पक्ष का जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि जांच में यह सामने आया है कि यादव ने उन्हीं लोगों को सांप सप्लाई किए थे, जिनके पास से सांप और ज़हर बरामद हुआ।

हाई कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर और चार्जशीट में पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए अब इस मामले की गहराई से जांच और सुनवाई निचली अदालत में होगी।

किन धाराओं में दर्ज है केस?

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-49 थाने में दर्ज एफआईआर में निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51

• भारतीय दंड संहिता (IPC): धारा 284 (विषैले पदार्थों से नुकसान पहुंचाना), 289 (जानवरों के नियंत्रण में लापरवाही), 120B (आपराधिक साजिश)

• NDPS अधिनियम: धारा 8, 22, 29, 30, 32

इस मामले में गौतम बुद्ध नगर के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया जा चुका है।

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