छत्तीसगढ़

High Court News: हाईवे किनारे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त: ढाबों के बाहर खड़े वाहनों से बढ़ रहे एक्सीडेंट, जनहित याचिका पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे ढाबों और रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े भारी वाहनों से हो रहे सड़क हादसों को गंभीरता से लिया है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।

HIGH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे ढाबों और रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े भारी वाहनों से हो रहे सड़क हादसों को गंभीरता से लिया है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अनियमित रूप से संचालित ढाबों के पास ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों की अवैध पार्किंग की जा रही है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें आम नागरिकों की जान जा रही है।
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कोर्ट की सख्त टिप्पणी:
हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है और इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जा सकती। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ढाबों के पास पार्किंग की व्यवस्था नियमों के अनुसार हो और ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न न हो।
सरकार से मांगा विस्तृत जवाब:
कोर्ट ने परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से पूछा है कि सड़क किनारे ढाबों की निगरानी कैसे की जा रही है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश:
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि इस जनहित याचिका पर ठोस निर्णय लिया जा सके। यह मामला राज्य में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर अब न्यायपालिका की पैनी नजर है।

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