छत्तीसगढ़
Bilaspur News:कूटरचित दस्तावेज से जमीन पर ठगी का खेल, दस्तावेज लेखक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
सरकंडा थाना पुलिस ने जमीन की खरीद–फरोख्त में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दस्तावेज लेखक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महेन्द्र सिंह ठाकुर (50 वर्ष) निवासी टेलीफोन एक्सचेंज रोड, अग्रसेन चौक, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर के रूप में हुई है।

BILASPUR NEWS. सरकंडा थाना पुलिस ने जमीन की खरीद–फरोख्त में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दस्तावेज लेखक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महेन्द्र सिंह ठाकुर (50 वर्ष) निवासी टेलीफोन एक्सचेंज रोड, अग्रसेन चौक, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, मुख्य आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा सहित अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
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मामला ऐसे हुआ खुलासा
आवेदक अरुण कुमार दुबे ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने वर्ष 1999 में ग्राम मोपका स्थित खसरा नंबर 404 की 3000 वर्गफुट भूमि भू-स्वामी रामफल कैवर्त से खरीदी थी। विधिवत रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर उन्होंने जमीन का कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। बाद में उन्होंने यह जमीन सावित्री देवी राठौर को बेच दी।
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लेकिन जब खरीदार ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो तहसील कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई गई। इसमें दावा किया गया कि वास्तविक खसरा नंबर 429/2 है और अरुण दुबे ने कूट रचना कर राजस्व अभिलेखों में 404/4 दर्ज करा लिया है। इस आधार पर एसडीओ राजस्व ने अरुण दुबे का नामांतरण निरस्त कर दिया और वे अपने अधिकार से वंचित हो गए।

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जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेश मिश्रा और उसके साथियों ने विक्रय विलेख की मूल प्रति में खसरा नंबर 404 और कार्बन प्रति में 429/2 दर्ज कराकर पंजीयक कार्यालय में धोखाधड़ी की।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह (भा.पु.से.) ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल और सीएसपी सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। कार्रवाई करते हुए दस्तावेज लेखक महेन्द्र सिंह ठाकुर को उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया।