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New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हालांकि, जो कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें शेल्टर में ही रखा जाएगा।

NEW DELHI NEWS. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हालांकि, जो कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें शेल्टर में ही रखा जाएगा।

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गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश का कई संगठनों और पशु प्रेमियों ने विरोध किया था। अब अदालत ने संशोधित आदेश में संतुलित रुख अपनाते हुए कुत्तों को उनके इलाके में छोड़ने की अनुमति दी है।
सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग पर रोक
कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए नगर निगम और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष फीडिंग ज़ोन बनाए जाएं, जहां इच्छुक लोग सुरक्षित तरीके से भोजन करा सकें।
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पूरे देश में लागू होगी नीति
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि देशभर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति (National Policy) तैयार की जाए। यह नीति नसबंदी, टीकाकरण, भोजन और शेल्टर जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी।

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पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया
इस फैसले पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीएनपी नेता मेनका गांधी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला वैज्ञानिक और संतुलित है। उन्होंने साथ ही आग्रह किया कि आक्रामक कुत्तों की परिभाषा स्पष्ट की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न रहे।

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