छत्तीसगढ़
Bilaspur News:आर्किटेक्ट” टाइटल के दुरुपयोग पर बिलासपुर से सख्ती शुरू, IIA ने दी चेतावनी – बिना COA पंजीयन वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
शहर में "आर्किटेक्ट" टाइटल के दुरुपयोग को लेकर अब सख्ती शुरू हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA) बिलासपुर सेंटर ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना COA (काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर) पंजीयन के इस टाइटल का प्रयोग करना कानूनन अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

BILASPUR NEWS. शहर में “आर्किटेक्ट” टाइटल के दुरुपयोग को लेकर अब सख्ती शुरू हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA) बिलासपुर सेंटर ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना COA (काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर) पंजीयन के इस टाइटल का प्रयोग करना कानूनन अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें, संस्था की अध्यक्ष आर्किटेक्ट नीना असीम ने कहा कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत केवल वही व्यक्ति या फर्म “आर्किटेक्ट” की उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो COA से विधिवत पंजीकृत हों। उन्होंने कहा कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला भी है।

इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष सौरभ राहटगांवकर, राष्ट्रीय प्रतिनिधि राज प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष देबाशीष घटक, आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला और निर्मल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में कई डिज़ाइन फर्म, बिल्डिंग कंसल्टेंट्स और व्यक्ति बिना वैध पंजीयन के “आर्किटेक्ट” टाइटल का लेटरहेड, साइनबोर्ड, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में उपयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
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IIA ने दो टूक कहा:
“जो हो गया सो हो गया, अब आगे इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।”
संस्था ने चेतावनी दी कि जो व्यक्ति या फर्म COA से पंजीकृत नहीं हैं, वे तुरंत “आर्किटेक्ट” टाइटल का प्रयोग बंद करें, अन्यथा उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि एक बार COA से पंजीकृत आर्किटेक्ट को देश में कहीं भी कार्य करने के लिए किसी अलग स्थानीय पंजीकरण या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। केवल COA रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख पर्याप्त है।
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IIA बिलासपुर सेंटर ने यह भी निर्णय लिया है कि उसका कोई भी सदस्य नगर निगम या अन्य स्थानीय संस्थाओं से अलग से पंजीयन नहीं कराएगा। इस संबंध में पूर्व में निगम को प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है और शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल निगम अधिकारियों से भेंट कर इस विषय पर पुनः चर्चा करेगा।
जनता से अपील:
संस्था ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे भवन निर्माण के लिए केवल COA-पंजीकृत आर्किटेक्ट्स की सेवाएं लें, ताकि गुणवत्ता और वैधानिकता दोनों सुनिश्चित हो सकें।