छत्तीसगढ़

Gariyaband News:गरियाबंद के भाजपा नेता महेश कश्यप को पांच साल की सजा, नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला

जिले के मैनपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रहे महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें पांच साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाया।

GARIYABAND NEWS.  जिले के मैनपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रहे महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें पांच साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाया।

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यह घटना जून 2022 की है। आरोप है कि भाजपा नेता महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर जींस उतारने के लिए मजबूर किया और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 4 जून 2022 को मैनपुर थाने में मामला दर्ज हुआ।

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गिरफ्तारी और सुनवाई
शिकायत के बाद पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार कर 27 दिन जेल में रखा था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसमें गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने कश्यप को बीएनएस की धारा 354, 454 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

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राजनीतिक हलचल
कोर्ट के इस फैसले के बाद गरियाबंद जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय नेता माने जाते थे और संगठन में उनका प्रभाव था। हालांकि इस मामले पर अब तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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