छत्तीसगढ़

Korba News: कोरबा में G+9 अपार्टमेंट निर्माण पर रोक: वन मंडलाधिकारी ने जारी किया नोटिस, वन व पर्यावरण कानून उल्लंघन की जांच के निर्देश

कोरबा वन मंडल ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा प्रस्तावित G+9 मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट निर्माण को लेकर गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं। वन मंडलाधिकारी, कोरबा ने कंपनी को जारी पत्र में कहा है कि निर्माण स्थल वन भूमि, पर्यावरणीय नियमों और नगर नियोजन अधिनियम के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है। साथ ही सड़क मार्ग अवरोधन और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

KORBA NEWS. कोरबा वन मंडल ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा प्रस्तावित G+9 मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट निर्माण को लेकर गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं। वन मंडलाधिकारी, कोरबा ने कंपनी को जारी पत्र में कहा है कि निर्माण स्थल वन भूमि, पर्यावरणीय नियमों और नगर नियोजन अधिनियम के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है। साथ ही सड़क मार्ग अवरोधन और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

कलेक्टर और उपवनमंडल अधिकारी के पत्र पर हुई कार्रवाई

वन विभाग की यह कार्रवाई कलेक्टर कोरबा के पत्र क्रमांक 14745 (27.11.2025) और उत्तर कोरबा के उपवनमंडल अधिकारी के पत्र क्रमांक 1812 (26.11.2025) के संदर्भ में की गई है। इन पत्रों में बताया गया था कि रीसत नगर और पटेल नगर कोरबा क्षेत्र में कंपनी द्वारा G+9 अपार्टमेंट निर्माण हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वैधता संदिग्ध है।

वन नियमों, पर्यावरण कानून और नगर नियोजन अधिनियम के उल्लंघन की आशंका

पत्र में उल्लेख है कि निर्माण स्थल पर राजस्व नियमों, पर्यावरणीय मानकों, वन भूमि अधिनियम, तथा नगर नियोजन अधिनियम
का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इसके चलते स्थल का स्थल निरीक्षण वन विभाग की टीम द्वारा शीघ्र किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

निर्माण कार्य रोकने का निर्देश

वन मंडलाधिकारी ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक G+9 अपार्टमेंट निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रखा जाए। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी

पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा, अनुभागीय अधिकारी (रा.), और उत्तर कोरबा उपवनमंडल अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।

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