छत्तीसगढ़

Crime News: बालोद में विधवा से सामूहिक दुष्कर्म, पंचों ने 1.20 लाख जुर्माना लेकर मामला दबाया

22 फरवरी 2026 की रात की है। आरोपी रोशन कुमार साहू (24 वर्ष) के घर शराब पार्टी चल रही थी। वहां से लौट रहे विकास सिन्हा (26 वर्ष) ने नल के पास खड़ी महिला को देखा और अपने साथी कमल कुमार सेन (23 वर्ष) को फोन कर बुला लिया। दोनों ने महिला को जबरन उठाया और 300 मीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले गए। बाद में वहां रोशन को भी बुलाया गया और तीनों ने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया।

BALOD NEWS. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 37 वर्षीय विधवा महिला के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। मामला तब और गंभीर हो गया जब न्याय के लिए गुहार लगाने पहुंची पीड़िता के मामले को गांव के रसूखदारों ने महज 40-40 हजार रुपये का दंड लगाकर रफा-दफा करने की कोशिश की। अंततः महिला ने थाने की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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शराब पार्टी के बाद दिया वारदात को अंजाम

पुलिस के अनुसार घटना 22 फरवरी 2026 की रात की है। आरोपी रोशन कुमार साहू (24 वर्ष) के घर शराब पार्टी चल रही थी। वहां से लौट रहे विकास सिन्हा (26 वर्ष) ने नल के पास खड़ी महिला को देखा और अपने साथी कमल कुमार सेन (23 वर्ष) को फोन कर बुला लिया। दोनों ने महिला को जबरन उठाया और 300 मीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले गए। बाद में वहां रोशन को भी बुलाया गया और तीनों ने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया।

ग्रामीण बैठक में न्याय का गला घोंटा

हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद मामला ग्रामीण स्तर पर समाज के बीच पहुंचा था। आरोप है कि ग्राम प्रमुखों ने आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का दंड लगाया और इसे ही ‘न्याय’ बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया। जब पीड़िता को वहां से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तब उसने हिम्मत जुटाकर बालोद थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की कड़ी कार्रवाई

एसएसपी मोनिका ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित की। पुलिस ने बताया कि:

  • धाराएं: आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 296, 115(2), 87, 70(1) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
  • गिरफ्तारी: आरोपी विकास सिन्हा (बाजार ठेकेदार) और कमल कुमार सेन (ड्राइवर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
  • फरार आरोपी: मुख्य आरोपी रोशन कुमार साहू, जो वार्ड क्रमांक 10 का पंच है, फिलहाल फरार है जिसकी तलाश जारी है।

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पीड़िता का हाल

बताया जा रहा है कि महिला का विवाह प्रेम प्रसंग के तहत हुआ था। पति के निधन के बाद वह फिलहाल अपने मायके में रह रही थी। टीआई शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को भी हिरासत में लेगी।

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