छत्तीसगढ़
CG High Court News: एक अभ्यर्थी, कई चयन… अब नहीं रहेगा पद खाली: हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट को दिया हक
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की गई है और वास्तविक स्थिति जॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट होगी।

BILASPUR NEWS. पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती के दौरान जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
ये भी पढ़ें: Crime News: बिलासपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद: चलती स्कूटी से महिला का मंगलसूत्र लूटा, ऑटो से जेवर भरा बैग पार
क्या था विवाद?
राज्य में करीब 5967 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली गई थी। नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को एक से अधिक जिलों में आवेदन की अनुमति थी। ऐसे में कई उम्मीदवार अलग-अलग जिलों की मेरिट सूची में चयनित हो गए। इससे स्थिति यह बनी कि एक ही अभ्यर्थी के कई जगह चयन होने से बड़ी संख्या में पद खाली रहने की आशंका पैदा हो गई।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि विभाग द्वारा जिलावार वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने से कई योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह सकते हैं।
सरकार का पक्ष और कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की गई है और वास्तविक स्थिति जॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट होगी। हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाएं, उन्हें नियमानुसार वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।
धांधली के आरोप भी गूंजे अदालत में
मामले की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए। याचिकाकर्ताओं ने फिजिकल टेस्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाया। कोर्ट को बताया गया कि बिलासपुर एसएसपी की रिपोर्ट में भी खामियों का जिक्र है।
आरोप यह भी है कि डेटा रिकॉर्डिंग करने वाली आउटसोर्स कंपनी ने निष्पक्षता नहीं बरती और करीब 129 अभ्यर्थियों को गलत लाभ पहुंचाया गया। साथ ही, फिजिकल टेस्ट की सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का मामला भी उठाया गया।
ये भी पढ़ें: Crime News: किराना दुकान के बाहर बवाल: गाली-गलौज के बाद चली गोली, युवक घायल
वेटिंग लिस्ट वालों के लिए राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब खाली पदों पर उन्हें नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।




