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Flag Hoisting Rules: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर तिरंगा फहराने के नियम; Flag Hoisting Guidelines, Fine और सजा से जुड़ी पूरी जानकारी

Flag Hoisting Rules: हर साल 15 अगस्त को भारतवासी आज़ादी के जश्न में डूब जाते हैं। घर, स्कूल, सरकारी दफ्तर और गलियों में लहराता तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी शौर्यगाथा और बलिदान की पहचान है।

Flag Hoisting Rules: हर साल 15 अगस्त को भारतवासी आज़ादी के जश्न में डूब जाते हैं। घर, स्कूल, सरकारी दफ्तर और गलियों में लहराता तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी शौर्यगाथा और बलिदान की पहचान है। लेकिन, तिरंगे को फहराने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिन्हें न मानने पर न केवल देश का सम्मान आहत होता है, बल्कि कानून के तहत सजा या जुर्माना भी लग सकता है।

Flag Code of India 2002 – क्या है और क्यों ज़रूरी है?

भारत सरकार ने Flag Code of India, 2002 लागू किया ताकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, प्रदर्शन और देखभाल के स्पष्ट नियम तय हों। इसका उद्देश्य है कि तिरंगे का हर स्थान पर गरिमा के साथ प्रदर्शन हो और कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी इसका अपमान न करे।

Tiranga Hoisting के ज़रूरी Rules – Independence Day पर ध्यान रखें ये बातें

1. साफ और सुरक्षित ध्वज – तिरंगा कभी फटा, गंदा या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।

2. जमीन को न छुए – राष्ट्रीय ध्वज किसी भी हालत में जमीन या पानी को नहीं छूना चाहिए।

3. अशोक चक्र की सही पोज़िशन – सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होना चाहिए।

4. सही फोल्डिंग तरीका – झंडा तह करते समय केसरी और हरे रंग की पट्टियां सफेद पट्टी के नीचे रहें।

5. फहराने का समय – सूर्योदय के समय या सुबह 9 बजे के करीब फहराना श्रेष्ठ माना जाता है।

6. अनुपात और रंग संयोजन – ध्वज का अनुपात 3:2 हो, ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग हो।

7. कोई अतिरिक्त प्रतीक या शब्द नहीं – झंडे पर किसी भी तरह की तस्वीर, अक्षर या सजावट वर्जित है।

8. राष्ट्रगान के समय सम्मान – राष्ट्रगान (52 सेकेंड) के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहें।

9. मंच पर पोज़िशन – मंच पर फहराने वाले व्यक्ति का चेहरा दर्शकों की ओर और झंडा उसके दाहिने ओर होना चाहिए।

10. सभी को दिखे ध्वज – झंडा ऐसी जगह हो जहां से हर कोई उसे साफ देख सके।

Fine और Punishment – नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से तिरंगे का अपमान करता है, तो अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। यह दंड भारत के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत लागू होता है।

Tiranga सिर्फ कपड़ा नहीं, एक भावना है

तिरंगा हमारी आज़ादी, बलिदान और एकता का प्रतीक है। इसे फहराना गर्व की बात है, लेकिन इसका सम्मान बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी भी है। इस 15 अगस्त, आइए हम न केवल तिरंगा फहराएं, बल्कि उसके हर नियम का पालन करके अपने देश के गौरव को और ऊंचा करें।

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