छत्तीसगढ़

Raipur News: चैतन्य बघेल को नहीं मिली जमानत, जयचंद कोसले की याचिका भी खारिज, नवनीत तिवारी–देवेंद्र डडसेना पर चालान पेश

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बघेल ने अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बघेल ने अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।

एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद चैतन्य बघेल को अभी जेल में ही रहना होगा। उन पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी और भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।

इसी तरह, कोयला घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी जयचंद कोसले की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। यह मामला कोयला परिवहन और कमीशनखोरी से जुड़ा है। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में मजबूत सबूत और गवाहों के बयान पेश किए, जिन्हें अदालत ने पर्याप्त माना।

EOW ने पेश किया चालान: नवनीत तिवारी और देवेंद्र डडसेना पर आरोप पक्के

कोयला घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवनीत तिवारी और देवेंद्र डडसेना के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश किया है।

सूत्रों के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी की डायरी में इन दोनों के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिला था, जिससे उनकी सीधी संलिप्तता सामने आई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

EOW अब इस घोटाले में शामिल अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

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