छत्तीसगढ़

Bilaspur News:बॉक्सिंग रिंग में शराब-चिकन पार्टी पर हाईकोर्ट सख्त: छुट्टी के दिन हुई सुनवाई; GM से मांगा शपथपत्र, पूछा– “दोषियों पर क्या कार्रवाई की?”

रेलवे के खेल परिसर में बॉक्सिंग रिंग को शराब और नॉनवेज पार्टी स्थल बना देने के मामले में अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करते हुए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) के जीएम से शपथपत्र तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि “इस अपमानजनक घटना में दोषी अधिकारियों और कोचों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई?”

BILASPUR NEWS. रेलवे के खेल परिसर में बॉक्सिंग रिंग को शराब और नॉनवेज पार्टी स्थल बना देने के मामले में अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करते हुए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) के जीएम से शपथपत्र तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि “इस अपमानजनक घटना में दोषी अधिकारियों और कोचों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई?”

मामला बिलासपुर जोन के रेलवे बॉक्सिंग क्लब का है। जानकारी के मुताबिक, रेलवे स्पोर्ट्स सेल के प्रभारी श्रीकांत पहाड़ी ने साथी कोच देवेंद्र यादव के साथ अपना जन्मदिन बॉक्सिंग रिंग में मनाया। पार्टी में कई अधिकारी और कोच शामिल हुए। जश्न के दौरान रिंग के मेट को टेबल की तरह इस्तेमाल किया गया—उस पर शराब की बोतलें, बीयर के ग्लास और नॉनवेज की प्लेटें रखी गईं। चारों ओर कुर्सियां लगाकर देर रात तक पार्टी चलती रही।

खिलाड़ियों का आक्रोश:
खिलाड़ियों ने इसे अपनी आस्था का अपमान बताया है। उनका कहना है, “यह मेट हमारी साधना की जगह है, जहां हम रोज अभ्यास करते हैं। इस पर शराब और मांस रखकर उन्होंने हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है।”

पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें अधिकारी शराब के ग्लास और बोतलें लिए पोज देते नजर आ रहे हैं। यही रिंग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का अभ्यास स्थल है।

रेल प्रशासन ने माना मामला गंभीर:
विवाद बढ़ने पर रेलवे प्रशासन हरकत में आया। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने कहा, “खिलाड़ियों के अभ्यास स्थल पर शराब पार्टी पूरी तरह अस्वीकार्य है। मामले की जांच चल रही है, और दोषियों पर कार्रवाई तय है।”

पहले भी उठ चुकी हैं अनुशासनहीनता की शिकायतें:
सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब रेलवे स्पोर्ट्स सेक्शन में अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हों। लेकिन इस बार मामला उस जगह की पवित्रता से जुड़ा है, जहां खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने की तैयारी करते हैं।

अब हाईकोर्ट की निगाह:
हाईकोर्ट ने इस घटना को ‘खेल स्थल की मर्यादा के खिलाफ गंभीर कृत्य’ बताया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे जीएम से पूछा है कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होगी और क्या अब तक निलंबन या विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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