Bilaspur News:पदोन्नति नियम उलझे, TET को लेकर सरकार की चुप्पी हाईकोर्ट तक पहुंची
छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों में इन दिनों पदोन्नति को लेकर भारी अनिश्चितता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी TET/TDTD को पदोन्नति की अनिवार्य योग्यता में शामिल न किए जाने के कारण स्थिति उलझती जा रही है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अस्पष्टता उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रही है, इसी वजह से मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों में इन दिनों पदोन्नति को लेकर भारी अनिश्चितता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी TET/TDTD को पदोन्नति की अनिवार्य योग्यता में शामिल न किए जाने के कारण स्थिति उलझती जा रही है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अस्पष्टता उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रही है, इसी वजह से मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में TET को अनिवार्य बनाने का संशोधन किया जाना था, लेकिन सरकार की चुप्पी ने परेशानी बढ़ा दी। शिक्षकों ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है सेवा में रहना चाहते हैं तो नियमों के हिसाब से अवसर मिलेगा, लेकिन पदोन्नति सिर्फ उन्हीं को, जो TET/TDTD पास करेंगे।
याचिका में यह भी उल्लेख है कि कई राज्यों ने इस आदेश पर तुरंत कार्रवाई की, नियम अपडेट किए और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्विचार याचिका भी दायर की। वहीं छत्तीसगढ़ में इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
इसी अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से स्थिति बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि— TET को पदोन्नति में अनिवार्य बनाने पर राज्य सरकार की राय क्या है? TET/CTET पास न करने वाले शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था होगी?
उधर, शिक्षक संगठनों का कहना है कि नियमों की अस्पष्टता ने शिक्षकों में भ्रम और तनाव बढ़ा दिया है। सहायक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार राठौर ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह जल्द फैसला लेकर स्थिति स्पष्ट करे, ताकि शिक्षक बिना डर और असमंजस के अपनी सेवा जारी रख सकें।
राज्य सरकार का पक्ष अभी सामने नहीं आया है, और अब अगली सुनवाई पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं—क्योंकि फैसला सीधे शिक्षकों के करियर और पदोन्नति को प्रभावित करेगा।






