Khatarnak kutton Ko Diya jaega maut Ka injection: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! खतरनाक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को दिया जा सकता है मौत का इंजेक्शन.
देश में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। कोर्ट ने कहा कि रेबीज संक्रमित और खतरनाक आवारा कुत्तों को जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया दिया जा सकता है। साथ ही राज्यों को ABC सेंटर, वैक्सीनेशन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए।

Khatarnak kutton Ko Diya jaega maut Ka injection: देशभर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और यदि कोई आवारा कुत्ता बेहद आक्रामक या रेबीज से संक्रमित पाया जाता है, तो कानून के तहत उसे यूथेनेशिया (दया मृत्यु) दिया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि सुरक्षित वातावरण में जीना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम Court ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी अपने पुराने निर्देशों को बरकरार रखते हुए उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इन आदेशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने नवंबर 2025 में जारी निर्देशों को लागू रखने की बात दोहराई और कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि हर जिले में Animal Birth Control (ABC) सेंटर पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं और जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त सेंटर बनाए जाएं। साथ ही एंटी-रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। अदालत ने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा देने की भी बात कही ताकि वे कार्रवाई के दौरान अनावश्यक FIR या दबाव का सामना न करें।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में सामने आए डॉग बाइट मामलों का जिक्र करते हुए चिंता जताई। अदालत ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।







