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Raipur News: छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक: राज्य सरकार का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 5 डिसमिल (लगभग 1,360 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत अब इतनी कम जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं हो सकेगी। महानिरीक्षक (पंजीयन) ने सभी जिलों के पंजीयकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 5 डिसमिल (लगभग 1,360 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत अब इतनी कम जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं हो सकेगी। महानिरीक्षक (पंजीयन) ने सभी जिलों के पंजीयकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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बता दें, सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में तेजी से फैल रही अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाना है। दरअसल, बीते वर्षों में छोटी-छोटी कृषि भूमि की रजिस्ट्री के नाम पर अवैध कालोनियों का निर्माण हो रहा था, जिससे भू-प्रबंधन से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं।
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विधानसभा में पारित हुआ था संशोधन विधेयक
यह फैसला हाल ही में विधानसभा में पारित ‘छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ का हिस्सा है। विधेयक में जमीनों की खरीद-बिक्री और भू-अधिकारों से जुड़े कई अहम प्रावधान शामिल किए गए थे। अब इसके राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नियम प्रभावी हो गया है।

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शहरी क्षेत्रों पर नहीं होगा असर
नया नियम केवल कृषि भूमि पर लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में जो भूमि डायवर्टेड होकर आवासीय या व्यवसायिक उपयोग के लिए चिन्हित है, उनकी रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। शहरों में अधिकांश भूमि पहले से ही कृषि श्रेणी से बाहर होती है, इसलिए वहां पर यह रोक लागू नहीं होगी।

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जियो रिफरेंसिंग को मिली कानूनी मान्यता
संशोधित विधेयक के तहत छत्तीसगढ़ में जियो रिफरेंसिंग तकनीक को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे अब पूरे प्रदेश में डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें कोर्ट और प्रशासनिक कार्यों में वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। यह कदम सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे विवादों को सुलझाने में मददगार साबित होगा।

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