छत्तीसगढ़

High court:चाइनीज मांझे से मासूम की मौत, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, किया मुख्य सचिव को तलब

HIGH COURT BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुए घटना के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई। कोर्ट ने सरकार के कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए।

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बता दें, चाइनीज मांझे से एक सात साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था। इस दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फस गया और बच्चा लहुलुहान हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इतना ही नहीं एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे से घायल हो गई है।

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इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा खतरनाक भी है। राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बाद भी कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है। क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं करावाया जा सका। क्या मुआवजा दियाग या है। आखिर सरकार ने क्यो कार्रवाई नहीं की।।

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कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि बाजार में चाइनीज धागा और मांझा कैसे उपलब्ध हो रहा है। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में आगामी 29 जनवरी को जवाब पेश करने आदेश जारी किया है।

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