छत्तीसगढ़

High Court News. HC ने पति-पत्नी के संबंध पर दिया बड़ा फैसला, कहा पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं

HIGH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के संबंध पर बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास के बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप नहीं लगा सकती। जब तक वह नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी किया।

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बता दें, हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया। जहां पर पति के साथ यौन संबंध बनाते समय पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। मृतका पीड़िता के पति पर 11 दिसंबर 2017 की रात उसकी इच्छा के बिना अननेचुरल सेक्स करने का आरोप लगा। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की वजह से पत्नी की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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इस दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान दर्ज कराया गया। महिला ने कहा िकवह अपने पति द्वारा जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण बीमार पड़ गई। बाद में इलाज के दौरान उसी दिन उसकी मौत हो गई। उसके इस बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 376 व 377 के तहत केस दर्ज कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की।

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हाईकोर्ट ने नहीं माना इसे अपराध
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है कि यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या यौन कृत्य इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसे अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति की अनुपतिस्थति अपना महत्व खो देेती है। इस वजह से यह आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता।

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