High court news: विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण पटवारियों को जल्दी प्रशिक्षण देने का जारी किया आदेश

HIGH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विभागीय परीक्षा में पास हुए पटवारियों ने याचिका दायर कर आरआई के पद पर प्रशिक्षण नहीं कराने पर गुहार लगाई थी। 1 वर्ष हो जाने के बाद भी प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा है कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए पटवारियों को आरआई के पद के लिए जल्दी प्रशिक्षण दिया जाए।
बता दें, राज्य शासन की ओर से राज्य में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2024 में ली गई थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी पटवारियों को राजस्व विभाग को 9 माह का प्रशिक्षण देना था।
कुल 216 पटवारियों का चयन राजस्व निरीक्षक के पद के लिए किया गया। लेकिन प्रशिक्षण कब शुरू किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ तब याचिकाकर्ता गिरधर गोपाल राठौर, विकास कुमार जायसवाल, भूपेन्द्र नवरंग, रविन्द्र दास महंत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशिक्षण शुरू कराने के लिए गुहार लगाई।
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि राज्य शासन को प्रशिक्षण के लिए जल्द फैसला के लिए निर्देश दिया और जल्द से जल्द प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश दिया है।