छत्तीसगढ़

High Court: नान के विशेष सचिव की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर बेल देने से किया इनकार

HIGH COURT BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  (High court)ने नान के विशेष सचिव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और मार्कफेड के एमडी मनोज कुमार सोनी राइस मिलर्स से लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है।

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बता दें, नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और मार्कफेड के एमडी मनोज कुमार सोनी 1995 बैच के आईटीएस अधिकारी हैं। 26 जून 2014 से छत्तीसगढ़ सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर पदस्थ थे। जुलाई 2023 में आईटी विभाग ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में उनके निवास से 1 लाख 5 हजार रुपये नगद व तीन सोने के सिक्के और 1 लाख 21 हजार रुपये से अधिक के सोने के जेवर जब्त किए थे।

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इसके बाद उन्हें EOW और ED ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनी लॉड्रिंग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए धारा 45(1) के विशेष प्रावधानों के आधार पर आरोपित को जमानत देना उचित नहीं है।

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जमानत में बताया मेडिकल अनफिट का कारण
हाईकोर्ट में जमानत याचिका में उनके तरफ से तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया। सुनवाई के दौरान शासन ने उसनकी किसी तरह की बीमारी के विषय में जानकारी नहीं दी थी और जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दस्तावेजों और सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता है।

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