छत्तीसगढ़

High Court: सरकारी स्कूलों के टायलेट में गंदगी, हाईकोर्ट ने मांगा शिक्षा सचिव से जवाब

HIGH COURT NEW BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर सुनवाई चल रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के टायलेट में गंदगी को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करते हुए 10 फरवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है।

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बता दें, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश तो दिए ही है साथ ही शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। इसमें सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की खस्ता हालत और बिलासपुर जिले के 150 स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है।

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हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि करोड़ों का बजट मिलने के बाद भी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह स्थिति शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से विस्तृत जानकारी और समाधान का रोड मैप पेश करने को कहा है।

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अव्यवस्थाओं को गिनाया
कोर्ट ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अव्यवस्थाओं को गिनाया और जल्द ही इस पर कार्य कर इसे सुधारने के लिए भी कहा है। ऐसी स्थित पर कोर्ट नाखुश है। चीफ जस्टिस ने पूरे कार्य की रूप रेखा मांगी है।

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