छत्तीसगढ़

Crime News: 52 डिसमिल जमीन का झांसा, 13.60 लाख डकारे: रजिस्ट्री मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

वीवीआईपी कॉलोनी राजीव बिहार (लिंगियाडीह) निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी योगेश मिश्रा की अगस्त 2023 में जांजगीर-चांपा निवासी राजेश कुमार सोनी से पहचान हुई थी।

BILASPUR NEWS. सरकंडा थाना क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 13 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी कारोबारी से जमीन बेचने का सौदा कर अग्रिम राशि लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करने और रकम हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, वीवीआईपी कॉलोनी राजीव बिहार (लिंगियाडीह) निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी योगेश मिश्रा की अगस्त 2023 में जांजगीर-चांपा निवासी राजेश कुमार सोनी से पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान राजेश ने सरकंडा क्षेत्र स्थित 52 डिसमिल जमीन बेचने की पेशकश की और खुद को जमीन मालिक ममता गुप्ता का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताते हुए जमीन दिखाई।

बताया गया कि 6 दिसंबर 2023 को राजकिशोर नगर स्थित कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच 1 करोड़ 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद योगेश मिश्रा ने अग्रिम राशि के रूप में ममता गुप्ता के खाते में 4 लाख रुपये का चेक और राजेश कुमार सोनी के खाते में चेक व यूपीआई के माध्यम से 9 लाख 60 हजार रुपये जमा किए। इस प्रकार कुल 13 लाख 60 हजार रुपये आरोपियों को दिए गए।

रजिस्ट्री के बजाय टालमटोल, फिर धमकी

पीड़ित का आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी लगातार जमीन की रजिस्ट्री टालते रहे। कई बार संपर्क करने और रजिस्ट्री कराने का आग्रह करने के बावजूद न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही एडवांस राशि लौटाई गई। जब पीड़ित ने दबाव बनाया तो आरोपियों ने रजिस्ट्री से साफ इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी।

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दो आरोपियों पर केस दर्ज

मामले की शिकायत मिलने पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार सोनी और ममता गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों (पूर्व में आईपीसी की धारा 420 एवं 34) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

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